बेसमेंट में पार्किंग पुनर्स्थापित करने को लेकर एसो संजय कुमार की अध्यक्षता में की गई बैठक
जमशेदपुर : बुधवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश का पालन करना । सूची अनुरूप चिन्हित भवनों के बेसमेंट में संचालित व्यवसायिक गतिविधि को बंद करते हुए पार्किंग पुनर्स्थापित करने से संबंधित।
बैठक में विशेष पदाधिकारी ने निदेश दिया की जितने भी भवनो की सूची अनुरूप है, उन सभी जगह बनाए गए दल के द्वारा जांच करते हुए भवन मालिकों को एक सप्ताह के अंदर जो नोटिस के माध्यम से दिया गया है उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही जिन भवनों में पार्किंग स्थापित किया जा चुका है उन भवन मालिकों से एक फोटोग्राफ के साथ अपना शपथपत्र जमा करने के लिए प्रेरित करें। जबकि भवनों में अभी तक व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी उन सभी भवनों में समयावधि पार्किंग स्वरूप पुनर्स्थापित करने का कार्य करें जिसके लिए दल अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर उनकी जांच करते रहें एवं पार्किंग बनाने के लिए समन्वय स्थापित करें।
नोटिस लेने से कतरा रहे भवन मालिक
विशेष पदाधिकारी ने बताया कि प्रायः उनके द्वारा जांच करने के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ ऐसे भी भवन मालिक हैं जो नोटिस नहीं ले रहे थे । अपने यहां पर कार्यरत कर्मचारी को निर्देश दिया हुआ था कि किसी प्रकार की जानकारी भवन मालिक से संबंधित साझा नहीं करें। जमशेदपुर अ क्षे स कार्यालय के द्वारा अगर कोई कर्मी पूछताछ करें तो इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है यह बात कह कर टाल दें ताकि नोटिस भवन मालिक तक नहीं जा सकें। जिससे करवाई के दौरान भवन मालिक अनापत्ति या नोटिस के बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर सके ।
इसके लिए उपाय सुझाते हुए विशेष पदाधिकारी ने कहा कि सभी दल के सदस्यों की यह जिम्मेदारी है की लगातार जांच करते हुए संबंधित भवन के भवन मालिक या उक्त स्थल में संचालित दुकानदारों को नोटिस देते हुए ,दीवाल पर नोटिस चपका कर स्वच्छ फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करें । जिस से नोटिस समयावधि समाप्त होने के उपरांत करवाई करने में मदद हो सके।
समयावधि पर पार्किंग स्वरूप पुनर्स्थापित नहीं करने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई भवन मालिक पार्किंग नहीं पुनर्स्थापित करता है उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम को एक पत्र के माध्यम से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति करने हेतु आग्रह किया गया जाएगा । जिसमें भवन मालिकों के द्वारा अगर व्यवसायिक गतिविधि संचालित किया जाएगा तो दिए गए समय अवधि के उपरांत वैसे भवन के बेसमेंट को खाली कराने एवं अगर संरचना है तो उसे तोड़ने हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाएगा ।