Origin India News

Main Menu

  • होम
  • लोकल
  • राज्य
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • क्राइम
  • शिक्षा
  • खेल
  • सेहत
  • धर्म- समाज
  • विज्ञान
  • पर्यावरण
  • लाइफ-स्टाइल
  • कॉर्पोरेट
  • सम्पादकीय
Sign in / Join

Login

Welcome! Login in to your account
Lost your password?

Lost Password

Back to login

logo

Origin India News

  • होम
  • लोकल
  • राज्य
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • क्राइम
  • शिक्षा
  • खेल
  • सेहत
  • धर्म- समाज
  • विज्ञान
  • पर्यावरण
  • लाइफ-स्टाइल
  • कॉर्पोरेट
  • सम्पादकीय
देश-विदेश
Home›देश-विदेश›मोटर सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने वाली शीर्ष 5 ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

मोटर सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने वाली शीर्ष 5 ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

By SANTOSH KUMAR (Editor)
May 12, 2023
77
0
Share:
Social Share

ये क्लिप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करते हैं और इस तरह मोटर चालकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं ।

कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया । 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन को ध्‍यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स बेचने के लिए शीर्ष 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरूद्ध आदेश जारी किए है। यह क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा के साथ समझौता करती है।

मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और मीशो के विरूद्ध आदेश पारित किए है।

कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री का मुद्दा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के पत्र के माध्यम से उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा सीसीपीए की जानकारी में आया। इस पत्र में कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और दोषी विक्रेताओं/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने और एक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री जो सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करती है वह उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए भी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है।

यह कहना जरूरी है कि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप का उपयोग मोटर बीमा पॉलिसियों के मामलों में दावा राशि मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए अवरोध पैदा कर सकती है।  इससे बीमा कंपनी ऐसी क्लिप का उपयोग करने के लिए दावेदार की लापरवाही का हवाला देते हुए दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकती है। दूसरी ओर, सीट बेल्ट का उपयोग एक रोकथाम के रूप में कार्य करता है जो एयरबैग को उचित गद्दी उपलब्‍ध कराती है और यात्रियों को पूरी ताकत से झटका नहीं लगता है। यह टक्‍कर होने के मामले में सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है।

सीसीपीए  को उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने, उनका प्रचार करने और लागू करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, सीसीपीए ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री के मुद्दे का संज्ञान लिया और अपनी ईगल आई की सहायता से यह पता लगाया कि इन कथित क्लिप को कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम आसानी से उपलब्‍ध तरीके से बेचा जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का प्रत्‍यक्ष उल्‍लंघन हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन के लिए उच्‍च जोखिम पैदा हुआ है। कार्यवाही के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता इन क्लिप को बोतल ओपनर या सिगरेट लाइटर आदि की आड़ में छिपाकर बेच रहे थे।

उक्त उत्पाद की उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके बहुमूल्‍य जीवन पर पड़ने वाली गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीसीपीए ने इस मामले को महानिदेशक जांच (सीसीपीए) के पास भेज दिया। जांच रिपोर्ट में सिफारिश और ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर, सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यात्रियों और जनता की सुरक्षा से समझौता करने वाली सभी कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप और उनसे जुड़े मोटर वाहन घटकों को स्थायी रूप से हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें ऐसे उत्पादों के बेचने वाले दोषी विक्रेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में सीसीपीए को अवगत कराने के लिए तथा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ विक्रेताओं का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

सीसीपीए द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी पांच ई-कॉमर्स संस्थाओं ने  अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीसीपीए की पहल के आधार पर, कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया

डीलिस्टिंग का विवरण इस प्रकार है:

क्र.संख्‍या ई-कॉमर्स कंपनी का नाम गैर-सूचीबद्ध करना (कंपनियों द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर संख्‍या
1 अमेज़न 8095
2 फ्लिपकार्ट 4000-5000
3 मीशो 21
4 स्‍नैप‍डील 1
5 शोपक्‍लूज 1
कुल 13,118

 

वर्तमान मामलों में की गई कार्रवाई में इस बात को महत्व दिया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, जिनमें से 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे। इसके अलावा, लगभग 39,231 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 16,416 चालक थे और 22,818 यात्री थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 18-45 आयु वर्ग के युवा वयस्कों की संख्‍या सड़क दुर्घटना के मामलों में मारे गए व्‍यक्तियों में एक तिहाई से अधिक हैं।

सीसीपीए देश के कोने-कोने में उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों को प्रोत्‍साहन देने और उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। इस बारे में सीसीपीए  ने मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि जीवन की हानि या उपभोक्ताओं को गंभीर चोट से बचाने के लिए कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप के विनिर्माण या बिक्री के विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है।

बड़े पैमाने पर जनता के बहुमूल्‍य जीवन की हानि को रोकने के लिए, सीसीपीए ने सभी हितधारकों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डीपीआईआईटी के सचिव, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, ई-कॉमर्स संस्थाएं, उद्योग संघों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनो शामिल हैं, ताकि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स को विनिर्माण या बिक्री या लिस्टिंग से दूर रखने के लिए व्यापक प्रसार किया जा सके।


Social Share
Previous Article

सीआरएम जेडीसी की टीम ने किया ‘सीआरएम ...

Next Article

शिक्षा प्रसार केंद्र ,टाटा मोटर्स के तीन ...

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • देश-विदेश

    लेखक और पत्रकार तारेक फ़तह का 73 वर्ष कि उम्र में निधन

    April 24, 2023
    By SANTOSH KUMAR (Editor)
  • देश-विदेश

    ‘प्रोजेक्ट स्मार्ट’ के लिए जापानी एजेंसी के साथ हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

    May 8, 2023
    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
  • देश-विदेश

    प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामानुजाचार्य को उनकी जयंती पर किया नमन

    April 25, 2023
    By SANTOSH KUMAR (Editor)
  • देश-विदेश

    केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने झंडी दिखाकर किया रवाना

    April 25, 2023
    By SANTOSH KUMAR (Editor)
  • देश-विदेशधर्म- समाज

    जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने केरल के एक दिवसीय भ्रमण पर जनजाति लोगों के लिए लागू की जा ...

    May 11, 2023
    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
  • खेलदेश-विदेश

    नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई

    May 6, 2023
    By SANTOSH KUMAR (Editor)

Leave a reply Cancel reply

  • लाइफ-स्टाइललोकल

    आज के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है ये दो दोस्त अमर और ऋषि

  • राजनीतिलोकल

    कदमा उपद्रव मामले में जेल गए नेताओं की रिहाई के लिए भाजपा ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

  • कॉर्पोरेटलोकल

    ऑल इंडिया कानवाई वर्कर्स यूनियन ने चुनावी मुद्दे को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

About

Origin India News

41, Jawahar Bhawan, Nitibag Colony, Slag Road, Bhuiyadih, Agrico, Jamshedpur, Jharkhand- 831009

Mobile: 8873544889, 7004480145

E-mail ID: originindianews@gmail.com

  • Recent

  • Popular

  • Comments

  • जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    May 20, 2025
  • निराश्रित बच्चों के सहयोग के लिए साथी की जिला एकाई गठित

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    May 20, 2025
  • बीएड की प्रवेश-परीक्षा के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    February 15, 2024
  • अग्नि पीड़ित परिवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने पहुँचाई मदद

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    October 5, 2023
  • जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    May 20, 2025
  • राशन की कालाबाजारी करने वाले डीलरों की अब खैर नहीं

    By RANJEET KUMAR (Editor- in- Chief)
    March 17, 2023
  • जमशेदपुर: ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क जाम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

    By SANTOSH KUMAR (Editor)
    March 17, 2023
  • नवरात्रि जवारा पूजा में सम्मिलित हुये समाजसेवी पवन अग्रहरि

    By SANTOSH KUMAR (Editor)
    March 29, 2023

Timeline

  • May 20, 2025

    जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

  • May 20, 2025

    निराश्रित बच्चों के सहयोग के लिए साथी की जिला एकाई गठित

  • February 15, 2024

    बीएड की प्रवेश-परीक्षा के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

  • October 5, 2023

    अग्नि पीड़ित परिवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने पहुँचाई मदद

  • October 3, 2023

    परसुडीह बाजार में अवैध जुआ मटका के विरुद्ध पुलिस कि छापामारी,तीन गिरफ्तार